बिहार में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? |
जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) : एक आधिकारिक दस्तावेज़ है, जो यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति किस जाति से संबंधित है। यह दस्तावेज़ खासतौर पर उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है, जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित होते हैं। बिहार में यह प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी योजनाओं, आरक्षण के लाभ, और शिक्षा व रोजगार में विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है।
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जाति प्रमाण पत्र के उपयोग: |
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जाति प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण बातें : |
✔ आवेदन करने के बाद लगभग 7-15 दिन में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
✔ अगर कोई त्रुटि हो तो RTPS हेल्पलाइन से संपर्क करें।
✔ प्रमाण पत्र CSC (Common Service Center) से भी बनवा सकते हैं।
आवेदन फॉर्म भरें | आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें |
व्यक्तिगत जानकारी – नाम, पता, आधार नंबर आदि भरें।
जाति का विवरण – अपनी जाति का चयन करें। पता और संपर्क जानकारी – जिला, प्रखंड, पंचायत आदि भरें।आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें |
✅ आधार कार्ड ✅ निवास प्रमाण पत्र ✅ राशन कार्ड या वोटर आईडी ✅ पिता/पूर्वजों का जाति प्रमाण पत्र (अगर हो) ✅ कवाला |
बिहार में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ये प्रक्रिया सामान्यत: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। नीचे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया विस्तार से बताई जा रही है:
ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया:
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बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाएं:
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सबसे पहले आपको बिहार राज्य के सर्विस पोर्टल (https://www.ekyojan.bihar.gov.in) पर जाना होगा।
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रजिस्ट्रेशन करें:
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अगर आपके पास पहले से बिहार सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा।
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इसके लिए आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है।
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जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन:
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रजिस्ट्रेशन के बाद, आप अपनी लॉगिन आईडी से पोर्टल पर लॉगिन करें।
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फिर “जाति प्रमाण पत्र” के लिए आवेदन करने का विकल्प चुनें।
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आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
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जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जैसे:
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जन्म प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
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जाति संबंधित प्रमाण पत्र (परिवार के किसी सदस्य का प्रमाण पत्र)
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निवास प्रमाण पत्र (बिहार में निवास प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज़)
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फीस का भुगतान करें:
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ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ शुल्क का भुगतान भी करना पड़ सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।
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आवेदन की पुष्टि करें:
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सभी दस्तावेज़ अपलोड करने और फीस का भुगतान करने के बाद, आपको आवेदन की पुष्टि करनी होगी।
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जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करें:
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आवेदन के बाद, संबंधित अधिकारी आपकी जानकारी की जांच करेंगे और अगर सब कुछ सही पाया गया, तो आपका जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हैं |
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जाति प्रमाण पत्र के लिए सामान्य शर्तें: |
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बिहार जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) : | |
1. बिहार में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं?➜ आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट RTPS Bihar पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2. जाति प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?✅ आधार कार्ड 3. जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कितना समय लगता है?➜ सामान्यतः 7-15 दिनों में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। 4. जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कहां किया जाता है?➜ सरकारी नौकरियों, छात्रवृत्ति, आरक्षण, सरकारी योजनाओं, और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। 5. बिहार जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?➜ जाति प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर आजीवन (Lifetime) होती है, लेकिन कुछ संस्थान 6 महीने से 1 साल की वैधता मांग सकते हैं। 6. क्या जाति प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क देना होता है?➜ नहीं, यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन अगर आप CSC (Common Service Center) से आवेदन करते हैं, तो वे मामूली सर्विस चार्ज ले सकते हैं। 7. जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?➜ RTPS Bihar वेबसाइट पर जाकर “Application Status” ऑप्शन में अपना Reference Number डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। 8. जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?➜ आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आप RTPS पोर्टल से इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। 9. अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?➜ आवेदन रिजेक्ट होने की वजह जानकर सुधार करके दोबारा अप्लाई करें या नजदीकी CSC सेंटर से मदद लें। 10. जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?➜ आप अपने जिला, तहसील, या ब्लॉक के राजस्व कार्यालय (Revenue Office) में जाकर भी जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। |
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How to Apply Link : | |
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