बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं? |
आवासीय प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) : आवासीय प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य, जिले, शहर या गांव का स्थायी निवासी है। यह प्रमाण पत्र व्यक्ति की पहचान और निवास स्थान से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में जरूरी होता है। इसके बिना कई सरकारी नौकरियों, स्कॉलरशिप, स्कूल-कॉलेज में एडमिशन, जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाने जैसे कामों में परेशानी हो सकती है। इसे स्थानीय प्रशासन जैसे BDO, SDO या तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। बिहार में यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है।
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आवासीय प्रमाण पत्र के उपयोग: |
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✅ बनाने की पात्रता (Eligibility Criteria): |
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आवासीय प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण बातें : |
✔ आवेदन करने के बाद लगभग 7-15 दिन में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
✔ अगर कोई त्रुटि हो तो RTPS हेल्पलाइन से संपर्क करें।
✔ प्रमाण पत्र CSC (Common Service Center) से भी बनवा सकते हैं।
आवेदन फॉर्म भरें |
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें |
1️⃣ स्वयं ऑनलाइन आवेदन करें
2️⃣ CSC (जन सेवा केंद्र) से आवेदन कराएं
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बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ये प्रक्रिया सामान्यत: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। नीचे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया विस्तार से बताई जा रही है:
ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया:
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बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाएं:
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सबसे पहले आपको बिहार राज्य के सर्विस पोर्टल (https://www.ekyojan.bihar.gov.in) पर जाना होगा।
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रजिस्ट्रेशन करें:
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अगर आपके पास पहले से बिहार सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा।
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इसके लिए आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है।
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आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन:
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रजिस्ट्रेशन के बाद, आप अपनी लॉगिन आईडी से पोर्टल पर लॉगिन करें।
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फिर “आवासीय प्रमाण पत्र” के लिए आवेदन करने का विकल्प चुनें।
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आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
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आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जैसे:
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जन्म प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
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आवासीय संबंधित प्रमाण पत्र (परिवार के किसी सदस्य का प्रमाण पत्र)
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फीस का भुगतान करें:
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ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ शुल्क का भुगतान भी करना पड़ सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।
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आवेदन की पुष्टि करें:
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सभी दस्तावेज़ अपलोड करने और फीस का भुगतान करने के बाद, आपको आवेदन की पुष्टि करनी होगी।
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आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त करें:
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आवेदन के बाद, संबंधित अधिकारी आपकी जानकारी की जांच करेंगे और अगर सब कुछ सही पाया गया, तो आपका आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हैं |
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आवासीय प्रमाण पत्र के लिए सामान्य शर्तें: |
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📌 आवासीय प्रमाण पत्र – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) |
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❓1. आवासीय प्रमाण पत्र क्या है?उत्तर: यह एक सरकारी दस्तावेज है जो साबित करता है कि व्यक्ति किसी खास राज्य या क्षेत्र का स्थायी निवासी है। ❓2. बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?उत्तर: https://serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी CSC केंद्र से बनवा सकते हैं। ❓3. क्या यह प्रमाण पत्र निशुल्क बनता है?उत्तर: हाँ, अगर आप खुद ऑनलाइन बनाते हैं तो निशुल्क है। CSC केंद्र पर ₹30–₹50 तक का शुल्क लिया जा सकता है। ❓4. आवेदन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं?उत्तर:
❓5. कितने दिनों में प्रमाण पत्र बन जाता है?उत्तर: सामान्यतः 7 से 15 कार्यदिवस में प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। ❓6. प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?उत्तर: कुछ जिलों में यह स्थायी (Permanent) होता है, जबकि कुछ में 3 साल तक वैध रहता है। ❓7. क्या छात्र भी आवेदन कर सकते हैं?उत्तर: हाँ, छात्र भी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, खासकर स्कॉलरशिप या एडमिशन के लिए। ❓8. अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?उत्तर: रिजेक्शन का कारण जानें और जरूरी सुधार करके दोबारा आवेदन करें। या संबंधित SDO/BDO कार्यालय में संपर्क करें। ❓9. क्या मोबाइल से भी आवेदन किया जा सकता है?उत्तर: हाँ, मोबाइल ब्राउज़र के जरिए serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। ❓10. स्टेटस कैसे चेक करें और डाउनलोड कैसे करें?उत्तर:
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How to Apply Link : |
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